लखनऊ: प्रदेश के बाहर की पेय मदिरा उत्पादक आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु ठॅब्स्.प् अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आबकारी नीति वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा प्राविधान किए गये हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, आबकारी, संजय आर0 भूसरेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि देशी मदिरा की आपूर्ति एवं उत्पादन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न किए जाने तथा देशी मदिरा मूल्यों का नियंत्रित करते हुए अधिकाधिक राजस्व अर्जित करने हेतु प्रदेश के बाहर स्थापित पेय मदिरा उत्पादक आसवनियों द्वारा प्रदेश में ठॅब्स्.प् अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर त्वरित विचार कर निर्णय लिया जायेगा।