नई दिल्ली: मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधन को लेकर है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने से संबंधित है। यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। हालांकि मौजूदा हालात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन की तारीख को अब 1 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा।