नई दिल्ली: कोविड-19 की स्थिति को देखकर वेंटिलेटरों और अन्य वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दे दी है:
ए. वेंटिलेटर्स,
ख. फेस मास्क, सर्जिकल मास्क,
सी. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)
घ. कोविड-19 जांच किट
इ. उपरोक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए जानकारी
बुनियादी सीमा शुल्क छूट 30 सितंबर, 2020 तक उपलब्ध होगी।