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गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल और बहु-ब्रांड मॉलों की दुकानों को छोड़कर कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया

देश-विदेश

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 15 अप्रैल, 2020 को कोविड-19 से लड़ने के लिए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, हॉटस्पॉट्स/ कंटेंनमैंट ज़ोन में शामिल नहीं होने वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ ख़ास गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया था।

(https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf)

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में छूट देते हुए, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत आवासीय परिसरों, पड़ोस और एकांत में चलने वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा को छोड़कर, बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। एकल और बहु-ब्रांड मॉल की दुकानों को कहीं भी खोलने की अनुमति नहीं होगी।

अनुमति प्राप्त सभी दुकानों के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ दुकान खोलना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट हॉटस्पॉट्स/कंटेंनमैंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

आधिकारिक संप्रेषण को देखने के लिए यहां क्लिक करें

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