गुरुग्राम: देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. हर दिन नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है. वहीं अब गुरुग्राम में प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं.
हरियाणा के गुरुग्राम में जिलाधीश अमित खत्री की ओर से आदेश जारी किया गया है. आदेश के मुताबिक गुरुग्राम में अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम उनके पास इलाज के लिए जाने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज को मना नहीं कर सकता.
वहीं अगर कोई प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मना करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी. जिलाधीश ने कहा है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है. हरियाणा में अब तक 1184 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं. वहीं राज्य में कोरोना के कारण 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है. इसके साथ ही हरियाणा में 765 कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज भी किया जा चुका है. Source Aajtak