18.5 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

UNLOCK 1: अब बिना पास एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की छूट

देश-विदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। इसके तहत अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने की छूट होगी। अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत होती थी।

केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि इस दौरान अंतर-राज्य या लोगों और सामानों के अंतर-राज्य आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरे आने जाने से पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाती है तो उसे इसके लिए सार्वजनिक सूचना देनी होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

लॉकडाउन 4.0 तक लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए डीएम से इजाजत लेनी पड़ती थी। अगर किसी को दूसरे राज्य जाना होता था तो उसे कर्फ्यू पास बनवाना होता था। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़ों लोगों को इसमें छूट मिली थी। गृह मंत्रालय ने अगले एक महीने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे।

8 जून से धार्मिक स्थान, मॉल और रेस्तरां खोलने की भी अनुमति होगी, हालांकि सोशल डिस्टैंसिंग और अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए, लोगों के आवागमन पर रात को कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी। पहले ये रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी। source: oneindia

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More