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दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश- सभी निजी अस्पताल कर सकेंगे कोरोना टेस्ट

देश-विदेश

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि अब राजधानी में मौजूद सभी निजी अस्पताल जिनमें लैब उपलब्‍ध है वे कोरोना टेस्ट कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने ऐसे सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टेस्ट करने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में मौजूद निजी अस्पताल जिनमें आईसीएमआर की ओर से कोरोना टेस्‍ट करने के लिए स्वीकृत लैब हैं वे मरीजों को भर्ती करने से पहले उनका कोविड 19 टेस्ट करेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है. वकील अनिर्बान मंडल और उनके कर्मी पवन कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब एक लाख मामले सामने आएंगे. जुलाई के मध्य तक करीब 2.25 लाख और जुलाई के अंत तक 5.5 लाख मामले सामने आने की आशंका है.

दिल्ली में बढ़ रही संक्रमितों की संख्या

गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 501 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 32810 हो गए हैं. इस आंकड़े ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है. वहीं, दिल्ली में कोरोना से कुल मौत की संख्या 984 तक जा पहुंची. यकीनन, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. दूसरी तरफ, कोरोना वॉरियर्स और दिल्ली सरकार इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. इसके बावजूद दिल्ली में रोज सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं. News18

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