सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नागरिकों के लिए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधिउनके विदेश में रहने के दौरान ही समाप्त हो गई है, आईडीपी जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन हेतु टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 07 अक्तूबर, 2020 की एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर-624 (ई) जारी की है।
ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में ऐसे नागरिकों के लिए जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनकी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की अवधि समाप्त हो जाने पर विदेश में रहते हुए उसके नवीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है। ऐसे नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नागरिक भारतीय दूतावास/मिशन एब्रोड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के विचारार्थ वीएएचएएन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में विदेश में रहते हुए आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं एक प्रमाणिक वीज़ा की शर्तों को हटाया जाना भी शामिल है क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्साप्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जहां वीज़ा ऑन एराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता।
टिप्पणियों/सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएलआईटी एंड टॉल), ई-मेल: jspb-morth@gov.in,सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 पर भेजा जा सकता है।