लखनऊः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ ने आज यहाँ बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कालरशिप के लिए आॅनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गयी है। इच्छुक छात्र नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
श्री नंदी ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए 03 छात्रवृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संचालित की जा रही है। मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्र लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने 2019-20 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) के लिए आॅनलाइन आवेदन 30 नवम्बर, 2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
श्री नंदी ने बताया कि आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (जैन, बौद्ध सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो, वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों /महाविद्यालयों/ विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो, अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो तथा आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, ऐसे छात्र ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पात्र माने जाएंगे।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि छात्रगण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट ूूूण्ेबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद या मोबाईल एप छंजपवदंस ैबीवसंतेीपच ;छैच्द्ध पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।
श्री नंदी ने बताया कि छात्र केवल वही बैंक खाता और विवरण पोर्टल पर दें जो सक्रिय मोड में हों अथवा बैंक के निर्देशों के अनुसार हों, जिससे छात्रवृत्ति के भुगतान में कोई दिक्कत न आ सके। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहे हैं, वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवा लें। उन्होंने बताया कि इस संबन्ध में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईट ूूूण्उपदवतपजलंििंपतेण्हवअण्पद अथवा टोल फ्री नं0 1800-11-2001 के माध्यम से अथवा अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ के कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।