यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर-सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44 के तहत, सीजीएसटी नियमों के नियम संख्या-80 के साथ पढ़ा जाये, निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी) को जमा करने की अंतिम तिथि को, जो इससे पहले अधिसूचना संख्या 95/2020- केंद्रीय कर दिनांक 30 दिसम्बर 2020 के अनुसार 31 दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया था। इस समय सीमा को पूरा करने में करदाताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के मद्देनजर, सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग से स्वीकृति लेने के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के लिये जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी जमा करने की नियत तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। यह प्रेस नोट करदाताओं को सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है ताकि वे तदनुसार अपनी रिटर्न फाइलिंग की योजना बना सकें। इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की जा रही है।