लखनऊः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रांे में उद्यम स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों एवं व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये। आवेदक विभाग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन ओवदन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जनपद के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से सम्पर्क भी किया जा सकता है।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत ऋण वितरण एवं उसके सापेक्ष मार्जिनमनी जारी करने में देश में पहले स्थान पर है। गत वित्तीय वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी से प्रभावित होने के बावजूद भी खादी बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत 4143 इकाइयों को उपलब्ध कराये गये ऋण के सापेक्ष 136.36 करोड़ रुपये की मार्जिनमनी वितरित की गई, जो लक्ष्य का 177 फीसदी थी। इस अभूतपूर्व सफलता से ग्रामीण अंचलों के 43118 लोगों को रोजगार भी मिला हैै।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष पीएमईजीपी के तहत उत्तर प्रदेश को 77.16 करोड़ रुपये मार्जिनमनी का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 136.36 करोड़ की मार्जिनमनी अवमुक्त की गई और भारत सरकार से अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के बावजूद बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिनमनी वितरण में 31 फीसदी सफलता प्राप्त करते हुए 1006 इकाइयों को 136.45 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है और इसके सापेक्ष 34.11 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी भी अवमुक्त की जा चुकी है। इससे 9074 लोगों रोजगार के अवसर भी सुलभ हुए हैं।
डा0 सहगल ने बताया कि पीएमईजीपी के अंतर्गत अधिकत्म 25 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों द्वारा उद्यम स्थापना हेतु दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्र्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग एवं महिला उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी तक अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष तक कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा।