लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुये कहा है कि वे अपने-अपने जनपद में समस्त लाईसेंस धारक कीटनाशक विक्रेताओं का नियमित एवं सघन निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा किसानों को अनिवार्य रूप से कैश मैमो अथवा क्रेडिट मैमो उपलब्ध कराया जाए। यदि जनपद में कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कैश मैमो उपलब्ध न कराये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कठोर कार्यवाही की जाए।
अपर मुख्य सचिव कृषि, डॉ0 देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ जनपदों से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही है कि समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैश मैमो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को अमानक रसायन का विक्रय किया जाना संभावित रहता है, जिससे फसलों की क्षति होने का डर रहता है।
डॉ0 चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश किये गये थे कि जनपद के समस्त लाईसेन्स धारक कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा किसानों को कीटनाशक बेचने के समय कैश मैमो अथवा क्रेडिट मैमो अवश्य उपलब्ध करायें। साथ ही कैश मैमो अथवा क्रेडिट मैमो में कीटनाशक का नाम, मैन्यूफैक्चरिंग एवं एक्सपायरी तिथि व विक्रय मूल्य अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।