नई दिल्लीः संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में राज्य सभा में व्यापक सर्वसम्मति से माल और सेवा कर विधेयक (जीएसटी) से संबंधित संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 का पारित होना उल्लेखनीय रहा।
पिछले सप्ताह राज्यसभा में पांच और विधेयकों को पारित कर दिया गया जिनमें प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक 2016, बेनामी लेन-देन (निषेध) (संशोधन) विधेयक, 2016, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016, दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2016 शामिल थे। इन सभी विधेयकों को लोक सभा द्वारा पहले से ही पारित कर दिया गया है। इस सप्ताह के दौरान, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में विकास, वहाँ की सरकारों में बदलाव और इन राज्यों में राज्यपालों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।
लोकसभा में, सत्र के तीसरे सप्ताह के दौरान सुरक्षा, ब्याज और कर्ज, हानि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 को भी पारित कर दिया गया। सदन में सतत विकास लक्ष्यों और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।
लोकसभा सत्र के आगामी सप्ताह के दौरान, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016, कर्मचारियों को मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016, और उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 को भी लाया जाएगा। इसके अलावा लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के बाद शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाएगा।
राज्य सभा में, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2013 और सुरक्षा हित प्रर्वतन और ऋण कानून और विविध प्रावधानों की रिकवरी (संशोधन) विधेयक, 2016 को लाया जाएगा। लोक सभा द्वारा पारित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 को भी राज्य सभा में लाया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा में समय दिया गया है, जिन पर चर्चा की संभावना है उनमें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016, कर्मचारियों का मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016, और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016, उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016, 2016-17 के लिए अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों से संबंधित (सामान्य) विचार और विनियोग की वापसी (संख्या 3) विधेयक शामिल हैं।