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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के पांच सफल वर्ष

कृषि संबंधितदेश-विदेश

12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।.

यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसान अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही योगदान होता है। किसानों को बुढ़ापे में सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली इस ऐतिहासिक योजना ने अपने कार्यान्वयन के पांच साल पूरे कर लिए हैं।

पीएम-केएमवाई का सफल कार्यान्‍वयन

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रु. प्रति माह के बीच योगदान करना होगा। एक बार जब वे 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं, तो नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हों। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, और लाभार्थी पंजीकरण की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।

1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं।[1]

इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। अत्‍यधिक पंजीकरण इन राज्यों में मजबूत पकड़ को दर्शाता है, जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में योजना की पहुंच और प्रभाव को उजागर करता है। व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत किसानों के बीच पीएम-केएमवाई पहल के प्रति बढ़ती जागरूकता और इसे अपनाने को भी रेखांकित करती है।

 PM-KMY के तहत प्रमुख लाभ

  1. न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रु. प्रति माह की पेंशन की गारंटी है।
  2. पारिवारिक पेंशन: यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी, ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है।
  3. पीएम-किसान लाभ: एसएमएफ योजना में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग करना चुन सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-जनादेश फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा करना होगा। यह उस बैंक खाते से उनके योगदान के स्वचालित डेबिट को अधिकृत करेगा जहां उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए जाते हैं।
  4. सरकार द्वारा समान योगदान: कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।
  5. मासिक योगदान: अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में प्रवेश के समय किसान की उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 से 200 रु. है।

प्रवेश आयु- विशिष्‍ट मासिक अंशदान चार्ट

नामाकंन प्रक्रिया

इस योजना में नामांकन के लिए, पात्र किसानों को निकटतम सामान्‍य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाना होगा या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। पंजीकरण योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। पंजीकरण के समय लाभार्थी निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

● किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्मतिथि

● बैंक खाता संख्या

● आईएफएससी/ एमआईसीआर कोड

● मोबाइल नंबर

● आधार नंबर

 निष्‍कर्ष

कार्यान्वयन के पांच वर्षों में, पीएम-केएमवाई ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है। पीएम-केएमवाई की प्रमुख उपलब्धियों में से एक किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, जिनमें से कई को कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है।  उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए पेंशन सुनिश्चित करके, इस योजना ने ग्रामीण आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण अंतर को दूर किया है। पिछले पांच वर्षों में इसकी सफलता देश के ‘अन्नदाता’ के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

संदर्भ  

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2460_7AgQm0.pdf?source=pqals
https://pmkmy.gov.in/scheme/pmkmy
https://cish.icar.gov.in/hindi/event_page.php?a=Launch
https://pmkmy.gov.in/
https://pmkisan.gov.in/Documents/PM-KMY%20-%20Salient%20Features.pdf
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc20221185101.pdf
https://maandhan.in/maandhan/summary
https://pmkisan.gov.in/Documents/PM-KMY%20-%20Operational%20Guidelines.pdf

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