लखनऊ: प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के जनपद में समायोजन/स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति मेें संशोधन करने का फैसला लिया है।
इस सम्बन्ध में आज जारी शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। यह शासनादेश वर्तमान शैक्षिक सत्र 2016-17 से जनपद में समायोजन/स्थानान्तरण हेतु लागू होगा। पूर्व में, चार सदस्यीय स्थानान्तरण समिति का गठन मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की अध्यक्षता में किया जाता था।
परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के जनपद के अन्दर समायोजन/स्थानान्तरण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अंकित कर समिति के समक्ष स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।