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जिला अधिकारी लखनऊ ने अभिभावकों से प्रतिबन्धित काउन्सलिंग कराने वालों की सूचना देने की अपील की

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: जनपद लखनऊ प्रशासन की एक टीम ने आज गुरू नानक गल्र्स डिग्री कालेज, नाका में अवैध रूप से चल रही मेडिकल शिक्षा की प्रतिबन्धित प्राइवेट काउन्सलिंग की सूचना पर कालेज में छापा मारा। छापे का दल पहुंचते ही प्राइवेट काउन्सलिंग कर रहे लोग वहां से भाग निकले। मौके पर मात्र छात्र मिले जो काउन्सलिंग के लिए वहां एकत्र हुए थे। जांच दल में ए0डी0एम0 वेस्ट श्री जयशंकर दुबे, एस0पी0 वेस्ट श्री सर्वेश कुमार मिश्र और सी0ओ0 कैसरबाग श्री अभय नाथ त्रिपाठी शामिल थे।

यह जानकारी देते हुए लखनऊ के ए0डी0एम0 वेस्ट श्री जयशंकर दुबे ने बताया कि जिलाधिकारी को गुरूनानक गल्र्स डिग्री कालेज में प्रतिबन्धित मेडिकल काउन्सलिंग की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके बाद उनके निर्देश पर कालेज पर प्रशासन की टीम उनके नेतृत्व में जांच करने पहुंची। उन्होंने बताया कि मौके पर 25 छात्र ऐसे मिले जिनकी काउन्सलिंग हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित प्राइवेट मेडिकल काउन्सलिंग बरेली के यू0पी0 अन-एडेड मेडिकल कालेजेस वेल्फयेर एसोसिएशन द्वारा संचालित की जा रही थी और उसके काउन्सलिंग कराने वाले सदस्य प्रशासन की टीम पहुंचते ही पकड़े जाने के डर से मौके से भाग निकले।
श्री दुबे ने बताया कि कालेज की प्रिन्सिपल डा0 कमला सिंह विष्ट से जानकारी लिये जाने पर पता चला है कि यू0पी0 अन-एडेड मेडिकल कालेजेस वेल्फयेर एसोसिएशन ने ई-मेल के माध्यम से कालेज परिसर को कार्यक्रम के लिए बुक कराया था और ई-मेल रिक्वेस्ट में उन्होंने जिन फोन नम्बरों को अंकित किया वे सब बन्द मिले।
जिलाधिकारी लखनऊ श्री सत्येन्द्र सिंह ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि प्राइवेट संस्थाओं द्वारा प्रतिबन्धित मेडिकल काउन्सलिंग के झांसे में कतई न आये क्योंकि यह शासन से प्रतिबन्धित है। मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए शासन द्वारा निर्धारित सरकारी काउन्सलिंग ही करायी जा सकती है। उन्होंने अपील की है कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति प्राइवेट मेडिकल काउन्सलिंग करने का प्रस्ताव करता है तो छात्र और अभिभावक इसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी, लखनऊ को फोन नम्बर 0522-2614700, 2523912 तथा ए0डी0एम0 वेस्ट को फोन नम्बर 9415005003 पर उपलब्ध करायें ताकि छात्रों/अभिभावकों को मेडिकल शिक्षा के नाम पर ठगने वाले लोगों के खिलाफ समय से प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

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