देहरादून: उत्तराखंड आरटीआई के जरिए मांगी गई सूचना के आधार पर खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में जेल से बंदियों को अदालत में पेशी पर ले जाने वाले पुलिसकर्मी खाली पेट रहते हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में ऐसे पुलिसकर्मियों के भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। राज्य सूचना आयोग ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश के सभी 13 जिलों में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को अब मध्यान्ह भोजन मिल सकेगा। राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र कोटियाल ने डीजीपी को इस सिलसिले में निर्देश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार की शिकायत के बाद आयोग ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया जाए। बंदी को अदालत में पेशी पर ले जाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को मध्यान्ह भोजन मुहैय्या कराया जाए।
राज्य सूचना आयोग ने शिकायत के निस्तारण आदेश में यह भी लिखा है कि जरूरी हो तो प्रदेश के सभी तेरह जिलों के पुलिस अधीक्षकों को लंच बॉक्स खरीदने के लिए पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी करे हैं।
राज्य पुलिस सुधार आयोग को भी राज्य सूचना आयोग ने शिकायत के निस्तारण आदेश की कॉपी भेजी है। आयोग ने मानवाधिकार का हवाला देते हुए तत्काल इंतजाम के निर्देश दिए हैं।