लखनऊ: श्री जावीद अहमद, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को दीपावली पर्व के दृष्टिगत विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंस धारकों द्वारा शर्ताें का उल्लंघन एवं दुरूपयोग किये जाने के कारण घटित होने वाली दुखद घटनाओं की रोकथाम के निर्देश दिये गये है।
विभिन्न जनपदों में पटाखे/आतिशबाजी के विक्रेताओं द्वारा उनको प्रदत्त लाइसेंस में निर्धारित शर्तो का निरन्तर उल्लंघन किये जाने के कारण दुघर्टनाएं घटित होती हैं जिनमें जनहानि के साथ चल व अचल सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है । विस्फोटक पदार्थों के भंडारण एवं अवैध प्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये:-
- जिलाधिकारी, परगनाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह उन सभी स्थानों का निरीक्षण एवं तलाशी ले सकते हैं जहाॅ विस्फोटक सामग्री बनायी, रखी या बेची जा रही हो । आवश्यकता पड़ने पर विस्फोटक सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार प्राप्त है ।
- विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंसधारकों की थानावार सूची अद्यावधिक कर ली जाये । जिलाधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिए।
- पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग में प्रकाश में आये व्यक्तियों की सूची बनायी जाये और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाये ।
- विस्फोटक की घटना होने पर व्यापक एवं सघन तलाशी अवश्य ली जाये । जिन व्यक्तियों के पास अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हों अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते पाये गये हों, ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाये । आवश्यकतानुसार पुलिस रिमाण्ड लेकर इस बात के प्रयास किये जायें कि विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का वास्तविक स्रोत क्या है, तथा विस्फोटक प्रदान करने वाले के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग तत्काल करा ली जाये तथा चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो विस्फोटक पदार्थ के रख रखाव/निस्तारण के संबंध में जानकारी रखता हो ।
- जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के अन्तर्गत विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत निहित मापदण्ड के अनुसार विस्फोटक पदार्थ की परिवहन व्यवस्था की गयी है या नहीं ।
- विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डाग स्क्वाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिए । विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित ”Sniffer dogs” का प्रयोग किया जाये। डाग स्क्वाड से विस्फोटक पदार्थ तथा उससे सम्बन्धित अभियुक्तों का पता लगाने में सहायता मिलेगी ।
- क्षेत्रों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित थाना के स्टाफ को विशेष रूप से सजग किया जाये । अभिसूचना विभाग एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाये।
- प्रत्येक जनपद में विशेष तौर से जो साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, ऐसे पुलिस कर्मी होने चाहिए जो विस्फोटक पदार्थों के निस्तारण में प्रशिक्षित हों । उनकी सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पास होनी चाहिए ।
- जनपद के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपर पपुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं मानक के अनुरूप विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग न किये जाने तथा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विके्रताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस ओर कटिबद्ध होकर प्रभावी कार्यवाही करना/कराना सुनिश्चित किया जाये ।
- पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकाण्डों को समय से नियंत्रित करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/अग्निशमन अधिकारियों को सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।