नई दिल्ली: सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद आदेश, 1990 के अनुच्छेद 2 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद (आईएससी) और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की निम्नलिखित संरचना को मंजूरी दी है।
अध्यक्ष
श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री
सदस्य
(I) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
(Ii) विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बगैर विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
छह केंद्रीय मंत्री
क) श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री
ख) श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री
ग) श्री अरुण जेटली वित्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्री
घ) श्री एम. वेंकैया नायडू शहरी विकास,
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन और
सूचना एवं प्रसारण मंत्री
डं.) श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं शिपिंग मंत्री
च) श्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री
स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
क) श्री सुरेश प्रभु रेल मंत्री
ख) श्री रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्री
ग) श्री रवि शंकर प्रसाद विधि एवं न्याय और
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
घ) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
डं.) श्री जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री
च) श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
छ) श्री प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री
ज) श्री धर्मेन्द्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
झ) श्री पीयूष गोयल विद्युत, कोयला, खान और
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प) श्रीमती निर्मला सीतारमण वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की निम्नलिखित संरचना को मंजूरी दी है।
अध्यक्ष
श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री
सदस्य
(i) श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री
(ii) श्री अरुण जेटली वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री
(iii) श्री एम. वेंकैया नायडू शहरी विकास
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन
और सूचना एवं प्रसारण मंत्री
(iv) श्री नितिन गडकरी जयराम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
और शिपिंग मंत्री
(V) मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश
(Vi) मुख्यमंत्री, पंजाब
(Vii) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
(Viii) मुख्यमंत्री, त्रिपुरा
(iX) मुख्यमंत्री, ओडिशा
(X) मुख्यमंत्री, राजस्थान
(Xi) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
स्थायी समिति में :
(i) निरंतर सलाह-मशविरा होगा और परिषद के विचारार्थ विभिन्न विषयों पर मंथन होगा;
(ii) अंतर्राज्यीय परिषद में विचार-विमर्श से पहले केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी विषयों पर मंथन होगा।
(iii) परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी होगी; और
(iv) अध्यक्ष/परिषद द्वारा इसे सौंपे गए किसी भी अन्य विषय पर विचार किया जाएगा।
स्थायी समिति आवश्यक समझने पर विशेषज्ञों और विशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है, ताकि संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करते वक्त उनके विचारों से अवगत होने का लाभ उठाया जा सके।
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