नई दिल्ली: 2016 से पहले के रक्षा बल पेंशनरों को दी जाने वाली पेंशन में संशोधन के लिए 7वें वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर, सरकार के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु सरकारी आदेश 29.10.2016 को जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, 01.01.2016 से पूर्व के पेंशनरों के लिए, 7वें वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन निर्धारित करने हेतु 01.01.2016 से संशोधित पेंशन का निर्धारण 31.12. 2015 को प्राप्त की जा रही मूल पेंशन/परिवार पेंशन में 2.57 से गुणा करके किया जाएगा ।
दिव्यांगता तत्व की गणना संबंधी कार्यप्रणाली के संबंध में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन को विसंगति समिति के पास भेजा गया है। दिव्यांगता तत्व जिसका भुगतान 31.12.2015 तक 2016 से पहले के रक्षा बल पेंशनरों को किया जा रहा था, का भुगतान विसंगति समिति की सिफारिशों पर निर्णय लंबित रहने तक जारी रहेगा।