लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में हाईकोर्ट से लेकर तहसील स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 नवम्बर को किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ एवं सक्षम न्याय दिलाने एवं न्याय शुल्क वापसी की भी सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है। जन सामान्य तथा वादकारियों के हित में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जवाहर भवन एनेक्सी तृतीय तल कार्यालय लखनऊ में टोल फ्री नं0-1800-4190-234, 15100 स्थापित किया जा चुका है।
यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि वादीगण किसी भी लम्बित वाद/विवाद/ शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बंधित अधिकरण, फोरम, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करके अपने विवाद को निस्तारित करा सकते हैं।
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी प्रकार की असुविधा की दशा में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के टेलीफोन नम्बर-0522-2286260, 2286395, 2286365 पर सम्पर्क किया जा सकता है।