लखनऊ: आर0टी0आई0 अधिनियम-2005 के तहत अमरोहा निवासी श्री प्रेमपाल सिंह ने खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हसनपुर, अमरोहा से आवेदन-पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि इन्दिर्रा आवास बनवाने के लिए सर्वे में किन-किन लाभार्थियों का चयन किया गया। समाजवादी पेंशन योजना में किन-किन लाभार्थियों का चयन किया गया है। कितने पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत लाभ दिया गया है, से सम्बन्धित आदि बिन्दुओं की प्रमाणित जानकारी मांगी थी। परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। प्रार्थी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर मामले की जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने ज0सू0अ0, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हसनपुर, अमरोहा को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये।
सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हसनपुर, अमरोहा को वादी को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध आज की तिथि से रू0 250/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, जो रू0 10000/- है।
श्री बिजेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हसनपुर, अमरोहा सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने आयोग को लिखित तौर पर अवगत कराया गया कि वादी द्वारा मांगी गयी जानकारी के अनुसार समाजवादी पेंशन योजना के तहत 93 पेंशनरों का सर्वे किया गया था, जिसमें प्रतिमाह रू0 5,000 का भुगतान किया जाता है। पेंशन योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 16,74,000.00 (रू0 सोलह लाख, चैहत्तर हजार मात्र) का भुगतान चयनित लाभार्थियों को किया गया है।