लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी थापुल इस्माईलपुर ब्लाक मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर को वादी लेखराज को पूर्ण सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वादी ने आयोग को अवगत कराया है
कि प्रतिवादी ने आयोग को अवगत कराया है कि प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना दी गयी है वह अधूरी है और उस पर आपत्ति दर्ज करायी है। अतः आयोग ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी को इस आशय के आदेश दिए हैं।
सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने एक अन्य मामले में भी वादी प्रद्युम्न चढ्ढा द्वारा आर0टी0आई0 के तहत प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कीरतपुर बिजनौर से अधूरी सूचना दिए जाने की लिखित आपत्ति पर पूरी सूचना 15 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध वादी द्वारा की गयी शिकायत की भी जांच के आदेश जिलाधिकारी बिजनौर को दिए हैं।