नई दिल्ली: ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल निकासी के मामलों को छोड़ केवल पेंशन दावों के अन्तिम निपटान के लिए ही ‘आधार’ की प्राप्ति को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्यों द्वारा आधार नंबर संबंधी सत्यापन को पेश करने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी थी।
हालांकि, कुछ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर में यह उल्लेख किया गया है कि पेंशन दावों के निपटान के लिए ‘आधार’ की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, ईपीएफओ ने यह बात दोहराई है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत फिलहाल केवल निकासी लाभ से जुड़े मामलों में ही ‘आधार’ को पेश करने की आवश्यकता पर विशेष जोर नहीं दिया जा रहा है। पेंशन दावों के अन्तिम निपटान और योजना से जुड़े प्रमाण पत्र के मामलों में ‘आधार’ उपलब्ध कराना अब भी अनिवार्य है।