देहरादून: महानिदेशक सूचना चन्द्र शेखर भट्ट ने बताया है कि उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 में निहीत प्राविधानों के अंतर्गत समाचार पत्रपत्रिकाओं की सूचीबद्धता हेतु गठित सूचीबद्धता संचालन समिति की माह मार्च एवं अप्रैल, 2017 में आयोजित बैठकों में विभाग में पूर्व से सूचीबद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रकाशित पत्रपत्रिकाओं की सूचीबद्धता नवीनीकरण के आवेदनों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कतिपय समाचार पत्रपत्रिकाओं के आवेदनों को निरस्तीकरण की सूची में रखते हुए, उनके आवेदनों में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु तीन माह के अंदर पुनः सूचीबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गई है। महानिदेशक भट्ट ने बताया कि समिति की संस्तुति के क्रम में जारी किये गये कार्यालय आदेशों में जिला सूचना अधिकारियों को, जिन समाचार पत्रों के आवेदनों को समिति द्वारा निरस्तीकरण की सूची में रखा गया है, उनसे उनके आवेदनों में समिति द्वारा दर्शाई गई आपत्तियों का निराकरण कराते हुए पुनः समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा जिन समाचार पत्रपत्रिकाओं के आवेदनों को निरस्तीकरण की सूची में रखा गया है, वे उनके आवेदनों में दर्शाई गई आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए समिति द्वारा आवेदकों को तीन माह का समय दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि समिति द्वारा सूचीबद्धता नवीनीकरण के आवेदनों को पूर्णतया निरस्त न करते हुए, लम्बित की श्रेणी में रखा गया है। इस संदर्भ में सभी जिला सूचना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से सम्बन्धित समाचार पत्रों से कार्यालय आदेशों में दर्शाई गई आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करने के साथ ही इससे सम्बन्धित नोटिस अपने कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चस्पा कर सम्बन्धितों को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि निरस्तीकरण के आदेशों से जो भ्रम प्रदेश के समाचार पत्रों में व्याप्त है, वह दूर हो सके। उन्होंने बताया कि समिति की बैठक शीघ्र ही आहूत की जानी प्रस्तावित है। अतः उक्तानुसार सम्बन्धित समाचार पत्रों से यथाशीघ्र अभिलेख प्राप्त करते हुए समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।