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श्रमिकों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समस्त जनपदों में सेमिनार/संगोष्ठी आयोजित की गई

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस’’ के परिपेक्ष्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देख-रेख में जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेमिनार/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रत्येक जनपद द्वारा दिनांक 01 मई, 2015 को विधिक सेवा संस्थाआंे के माध्यम से श्रमिकों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी गई
यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 के सदस्य सचिव, श्री एस0एन0 अग्निहोत्री ने दी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपील जारी की गयी कि श्रमिकों के शोषण के विरूद्ध अधिकारों के प्रति सामजिक संवेदनशीलता बढ़ायी जाये। हम सभी अत्यन्त ही संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए मूलवंश, धर्म लिंग तथा जाति आदि के भेदभाव का त्याग करते हुए श्रमिकों के आधारभूत अधिकारों के संवर्धन के लिए बढ़चढ़ कर आगे आयें। उन्होेंने बालश्रम का पूर्णरूपेण प्रतिषेध करते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का इस प्रकार निर्वहन करें कि सम्पूर्ण विश्व में श्रमिकों की गरिमामय प्रास्थिति सुनिश्चित हो सके।
श्री अग्निहोत्री ने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जवाहर भवन व इन्दिरा भवन के आस पास कामगारों, दैनिक वेतनभोगियों, कर्मचारियों, श्रमिकों व अन्य उपस्थित व्यक्तियों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता की उपलब्धता, शासन की कल्याणकारी योजनाओं, विधिक सेवा संस्थाओं आदि के संबंध में अवगत कराते हुए उक्त विषयों पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तिकायें एवं इश्तहार निःशुल्क वितरित किये गये जिससे श्रमिक वर्ग के व्यक्ति लाभान्वित हुये।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आम जन के निःशुल्क विधिक सहायतार्थ टोल फ्री नं0 1800-419-0234 एवं 15100 भी संचालित है, जिसका लाभ आम जन उठा सकते है।

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