लखनऊ: फसल ऋण मोचन योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था से योजना के सम्बन्ध में कृषक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। कृषि निदेशालय स्तर पर भी कृषकों तथा जनपदीय अधिकारियों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। इस हेल्पलाइन नम्बर 18001800544 पर योजना से सम्बन्धित जिज्ञासाओं हेतु प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन नम्बर के अलावा, 8189000635, 8189000636 तथा 8189000637 मोबाइल नम्बरों पर भी योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।
यह जानकारी देते हुए कृषि निदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन की एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के तहत योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूपरेखा, हितधारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0, ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा शिकायत निवारण प्रणाली के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश का समावेश किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके द्वारा किए गए प्रति भुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि 1 लाख रुपए की सीमा तक मोचित करने का निर्णय लिया गया है। कृषि को विकास का आधार बनाए जाने के मद्देनजर लिए गए इस निर्णय से लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा किया जा सकेगा। लघु एवं सीमान्त किसानों की उन्नति और समृद्धि होगी तथा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।