लखनऊ: श्री सुलखान सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपदों को प्रदेश के विद्यालयों में अघ्ययनरत बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि हाल ही में हरियाणा राज्य के गुरूग्राम स्थित रेयान इन्टरनेशनल स्कूल में 07 वर्षीय छात्र की हत्या के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित सभी प्राईवेट/सरकारी विद्यालयों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्य के साथ स्थानीय क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/मजिस्ट्रेट द्वारा समन्वय स्थापित कर निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
- पुलिस वैरीफिकेशन- विद्यालय प्रबन्धन द्वारा विद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों/संविदा कर्मचारियों, सुरक्षा गार्डांे, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, कैन्टीन कर्मचारियों आदि का अनिवार्य रूप से पुलिस द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जाये। साथ ही उनसे सम्बन्धित अभिलेख सम्बन्धित विद्यालयों में इलेक्ट्रानिक एवं दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखे जाये।
- प्राइवेट स्कूल बस/वैन चालकों एवं कन्डक्टरों का सत्यापन- विद्यालय प्रबन्धन यह सुनिश्चित करे कि उनके विद्यालय के अधिकृत वाहनों के अतिरिक्त वे सभी प्राइवेट वाहन, जो उनके स्कूल के छात्रों को लाते व ले जाते हैं, उसका विवरण विद्यालय के पास हो तथा स्थानीय थाने से सम्पर्क कर उन वाहनों के चालकों/कडक्टरों का पुलिस वेरीफिकेशन अवश्य करा लिया जाये।
- स्कूल/कालेज परिसरों की सुरक्षा- सम्पूर्ण विद्यालय परिसर सुदृढ़ एवं पर्याप्त ऊंची चारदीवारी से घिरा हो, जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हों ताकि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश न कर सके।
- प्रवेश/निकास द्वारों की सुरक्षा- विद्यालय के सभी प्रवेश/निकास द्वारों पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेन्सी से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगायी जाये।
- आगन्तुक रजिस्टर ;टपेपजवत त्महपेजमतद्ध- विद्यालय परिसर में आने वाले सभी आगन्तुकों/अभिभावकों का सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, आने का उद्वेश्य, जिस व्यक्ति से मिलना हो उसका नाम, प्रवेश का समय एवं हस्ताक्षर आदि।
- आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाये। आगंतुक को विद्यालय के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास निर्गत किया जाये तथा प्रत्येक 02 घण्टे के अन्तराल पर यह चेक किया जाये कि उक्त आगन्तुक विद्यालय में न रूका हो। बाहर निकलने का समय भी रजिस्टर में अंकित किया जाये।
- सीसीटीवी कैमरा- विद्यालय में ऐसे सभी स्थानों विशेषकर प्रवेश एवं निकास द्वार, काॅरीडोर, स्वीमिंग पूल, वाशरूम के प्रवेश/निकास द्वार, पुस्कालय, स्पोटर््स ग्राउण्ड आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें, जहां से अधिक से अधिक क्षेत्र कवर हो सके।
- अनधिकृत वस्तुओं पर प्रतिबन्ध- विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र एवं अनधिकृत वस्तुओं के ले जाने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया जाये।
- टायलेट/वाशरूम की सुरक्षा- छात्र, छात्राओें एवं कर्मचारियों के लिये अलग-अलग टायलेट एवं वाशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आगन्तुकोे के लिये भी अलग से टायलेट व वाशरूम के व्यवस्था की जाये। टायलेट/वाशरूम मे खिडकी व जाली लगाई जाये।
- पहचान पत्र निर्गत करना-विद्यालय परिसर में प्रवेश करते समय समस्त शिक्षकोें/ स्कूल कर्मचारियों द्वारा अधिकृत पहचान पत्र धारण किया जाये। यदि कोई प्लम्बर, कारपेन्टर, इलेक्ट्रीशियन आदि विद्यालय में किसी आवश्यक कार्य से आता है तो उसे भी अस्थायी पहचान पत्र निर्गत किया जाये।
- मासिक सुरक्षा समीक्षा- क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/मजिस्ट्रेट/बीट उ0नि0 द्वारा संयुक्त रूप से अपने क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों की नियमित मासिक सुरक्षा समीक्षा ;डवदजीसल ैमबनतपजल ।नकपजद्ध कर उसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।