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तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देतेः जिलाधिकारी

उत्तराखंड

देहरादून: जनपद को आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 तक तम्बाकू मुक्त शहर बनाने के सकंल्प से कार्य करें यह बात जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन विषयक आयोजित बैठक में कही। उन्होने सभी कार्यालयाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, होटल, लाज एवं पर्यटन स्थलों पर ’’धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना अपराध है’’ चेतावनी का बोर्ड लगाने के निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।जिलाधिकारी श्री रविनाथ रमन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि 26 जनवरी 2016 तक जनपद देहरादून को तम्बाकू मुक्त कराने का लक्ष्य पाने हेतु ठोस रणनीति के तहत कार्य करें। उन्होने कहा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों एवं शासकीय कार्यालयों में धुम्रपान करता पाया जाता है, तो उससे 200 रू0 अर्थदण्ड के रूप में वसूला जाए, जिसके लिए प्रत्येक कार्यालय में चालान बुक रखने के निर्देश दिये। उन्होने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये, कि वे डायट टी.ई.टी प्रशिक्षण के दौरान, तथा सभी पी.जी कालेज, मेडिकल कालेज एवं इंजिनियर कालेज तथा सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों में धूम्रपान निषेध की चेतावनी लगाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये तथा विद्यालयों में जन जागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों तम्बाकू नियंत्रक समिति बनाई जाए जिसका अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक को बनाए। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि प्रत्येक माह जिला स्टीयरिंग कमेटी/टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करें। जिसमें प्रत्येक माह की प्रगति की समीक्षा कराएं, साथ ही धूम्रपान निषेध स्टीकर तैयार कर सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि इन स्टीकरों को जनपद की परिवहन निगम की बसों एवं नगर बस सेवा तथा छोटे टैम्पों पर चस्पा कराना के निर्देश, जिससे आम जनमानस को धूम्रपान के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होने पुलिस प्रशासन को धूम्रपान रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के लिए अपने स्तर से टीम गठन करके रणनीति तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले बोर्ड प्रदर्शित नही किये जाएं तथा शैक्षिक संस्थान के बाउन्ड्री वाॅल से 100 गज की दूरी पर तम्बाकू की बिक्री न करने दी जाए यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तथा सामग्री को नष्ट किया जाय। उन्होने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अभियान चलाकर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को दण्डित के निर्देश दिये तथा घण्टाघर पर स्की्रन के माध्यम से तम्बाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये। उन्होने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिये है इसका ग्रामीण स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों आदि से तम्बाकू को पूर्णतः प्रतिबन्ध के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। उन्होने गैर सरकारी संस्था एन.जी.ओ से अपेक्षा की वह आम जनमानस को तम्बाकू के दूष्प्रभाव से जागरूक करने हेतु कार्यक्रम संचालित करें तथा समय-2 सेमीनार/रैली कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करें।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एस पी अग्रवाल, डाॅ डी.के चक्रपाणी, स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य सलाहकार तम्बाकू नियंत्रक आदित्य अग्निहोत्री, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पदमेन्द्र सकलानी, सहायक परिवहन अधिकारी संदीप सैनी, सी.ओ आर डिमरी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

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