लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2015-16 के लिए देशी शराब की प्रतिफल फीस निर्धारित कर दी है।
इस संबंध में जारी आबकारी नीति के अनुसार देशी शराब की प्रतिफल फीस 36 प्रतिशत वी/वी के रूप में 227 रुपये प्रति बल्क लीटर, 42.8 प्रतिशत वी/वी के रूप में 269.88 रुपये प्रति बल्क लीटर, 28 प्रतिशत वी/वी के रूप में 176.55 रुपये प्रति बल्क लीटर तथा 25 प्रतिशत वी/वी के रूप में 72 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा की निकासी में निहित प्रतिफल शुल्क का समायोजन देशी शराब की दुकान की लाइसेंसिंग फीस के सापेक्ष नहीं किया गया है।