देहरादून: सूचना आयुक्तों की पेंशन के प्रकरण के सम्बन्ध में बताते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(2) में सूचना आयुक्तों के लिए पेंशन का प्राविधान नहीं है।
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना आयोग का गठन किया गया था। सूचना आयोग की नियमावली में सूचना आयुक्तों के लिए पेंशन का प्राविधान न होने के कारण राज्य सरकार सूचना आयुक्तों को पेंशन देने में असमर्थ है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16(2) में विहित अवधि पूर्ण करने के उपरांत पेंशनादि लाभों की अनुमन्यता प्रदान किये जाने अथवा इस सम्बन्ध में नियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है। अधिनियम की धारा-27 की उप धाराओं में भी सूचना आयुक्तों की पेंशन के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति से जुड़ा प्राविधान शामिल नहीं है।
इसके साथ ही सरकारी प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि जबसे सूचना आयोग का गठन हुआ है, तबसे ही किसी भी सूचना आयुक्त को पेंशन नहीं दी गई है। अतः किसी सूचना आयुक्त की पेंशन रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।