लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने 12 जनसूचना अधिकारियों पर वादीगणों को 30 दिन में सूचनाये उपलब्ध न कराने और आयोग में भी निर्धारित तिथियों में सुनवाई के समय उपस्थित न रहने के कारण प्रत्येक के विरूद्ध 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये हैं।
सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने महानिदेशक परिवार कल्याण उ0प्र0, लखनऊ तथा सहारनपुर जनपद के सहारनपुर विकास प्राधिकरण के जनसूचनाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्रधानाचार्य एच0ए0वी0 इण्टर कालेज, नानौता ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी, मुख्यअभियंता विद्युत वितरण पश्चिमांचल, गंगोह ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव ग्राम मांझीपुर ब्लाक बेहट रोड, मुजफ्फराबाद, सहारनपुर, तथा शामली जनपद के बाल विकास परियोजना अधिकारी शामली केन्द्र, एवं सचिव मण्डी समिति शामली तथा कैराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधीक्षक को 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।