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31 दिसम्बर, 2017, 07, 21 एवं 28 जनवरी 2018 को चलाया जायेगा विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नवयुवकों/नवयुवतियों के नाम को प्रदेश के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन नामावलियों में दर्ज करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल.बेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने अवधि दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से दिनांक 31 जनवरी 2018 तथा ग्रामसभा/स्थानीय निकायों और रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन 30 दिसम्बर, 2017, 15 जनवरी, 2018 तथा 29 जनवरी 2018 को किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित (मतदेय स्थलों) स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए दिनाक 31 दिसम्बर, 2017, 07 जनवरी, 2018, 21 जनवरी तथा 28 जनवरी, 2018 को एक विशेष अभियान चलाया जायेगा। श्री लू ने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 21 फरवरी, 2018 को किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान तिथियों दिनांक 31.12.2017 तथा 07, 21 एवं 28 जनवरी, 2018 को सभी मतदेय स्थलों पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने बूथ लेबिल एजेन्ट बना सकते हैं जो बूथ लेबिल अधिकारी (बी.एल.ओ.) के संरक्षण में मतदाता सूची में पायी गयी त्रुटियों इत्यादि को चिन्हित करने में सहयोग कर सकते हैं।

श्री एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 से 21 फरवरी, 2018 तक निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिलाधिकारी,) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना स्थानान्तरित करनेपर रोक लगा दी है।

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