लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा विपणन व्यवस्था में आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पैकेजिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य कारण यह है कि किसानों द्वारा फल एवं सब्जी को बोरों आदि में विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जहां एक ओर उनकी गुणवत्ता में कमी आती है वहीं दूसरी ओर उनकी सेल्फ़ लाइफ और मूल्य भी कम हो जाता है। फल सब्जियों को मण्डी तक सुरक्षित ले जाने हेतु यह व्यवस्था की गयी है।
पैकेजिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 10 एवं 20 किग्रा0 धारिता वाले उत्कृष्ट गुणवत्ता के प्लास्टिक क्रेट्स उत्पादकों को अनुदान पर दिये जाने की योजना मण्डी परिषद द्वारा प्रारम्भ की गयी है। इन क्रेट्स में उत्पादन स्थल से मण्डी तक कृषि उत्पादों को ले जाने में फल सब्जी की गुणवत्ता यथावत् बनी रहेगी और परिणामस्वरूप किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो सकेगा।
राज्य सरकार ने कृषकों के लिए मण्डी सुगम परिवहन योजना, दुग्ध परिवहन योजना, भण्डारण सुविधाओं के विकास, किसान बाजार की स्थापना, मण्डी समितियाें का आधुनिकीकरण तथा प्रदेश में कृषकों के लिए संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की जानकारी हेतु सुदृढ़ व्यवस्था की है।