लखनऊ: मनोरंजन कर विभाग एकल सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के किसी प्रदर्शन ने सिनेमा दर्शकों को बिक्री किये गये टिकटों में से नियमानुसार मनोरंजन कर के रूप में राजस्व वसूल करता है। सिनेमा स्वामी द्वारा प्रत्येक कक्ष में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को जारी टिकटों की कुल संख्या एवं देय मनोरंजन कर की धनराशि का लेखा विहित प्रपत्र ‘ख’ में तैयार किया जाता है, जो उन्हें विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रपत्र ‘ख’ साप्ताहिक रूप में सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के स्वामी द्वारा मनोरंजन कर विभाग में प्रस्तुत किया जाता है।
यह जानकारी श्री सी0पी0सिंह उपायुक्त मनोरंजन कर ने दी है। उन्होंने बताया कि मनोरंजन कर विभाग द्वारा प्रपत्र ‘ख’ को तैयार करने की उक्त प्रक्रिया को आॅन लाइन करने हेतु संगत नियमावली में संशोधन करते हुये एनआईसी के सहयोग से एप्लिकेशन तैयार की गयी है। अब आमोद के स्वामियों को प्रपत्र ‘ख’ को मैनुअल तैयार नहीं करना पड़़ेगा बल्कि वह इस एप्लिकेशन के माध्यम से निर्धारित समयावधि मंे लेखा-जोखा सीधे आॅन लाइन अपलोड कर देगा। इसके साथ ही आमोद के स्वामियों को आॅन लाइन मनोरंजन कर जमा करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
मनोरंजन उपायुक्त श्री सिंह ने बताया कि इस एप्लिकेशन द्वारा प्रपत्र ‘ख’ को तैयार करने की प्रक्रिया सुगम एवं पारदर्शी बनायी गयी हैं जिससे शिकायत पर अंकुश लगने के साथ ही मुख्यालय स्तर से भी प्रदेश के सिनेमाओं में किसी फिल्म से प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की धनराशि की सीधे जानकारी एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा। इसमें करापवंचन पर रोक भी लगायी जा सकेगी। साथ ही साथ सिनेमा/मल्टीप्लेक्स संचालक अनावश्यक श्रमशक्ति एवं कागजी कार्यवाही से निजात पायेंगे। अब मल्टीप्लेक्स/सिनेमा स्वामी को इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात प्रपत्र ’ख’ विभाग से प्राप्त करने एवं भरने के उपरान्त विभाग में जमा करने की बाध्यता समाप्त हो जायेगी।
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