लखनऊ: मुरादाबाद निवासी श्री पवन अग्रवाल द्वारा जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी मुरादाबाद से मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान की नोटिस पर बाट-माप विभाग मुरादाबाद से श्री हेमाद्री सिंह आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि राशन डीलरों द्वारा तौल उपकरणों का सत्यापन नहीं करना, तौल उपकरणों का प्रमाण-पत्र न पाया जाना एवं उपभोक्ता को राशन अथवा तेल कम देने का दोषी पाये जाने पर डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि जांच में 445 राशन डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जांच में दोषी पाये गये डीलरों से जुर्माने के तौर पर सात लाख, पच्छत्त्र हजार, पाॅच सौ रुपये वसूला गया है।
सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत श्री अग्रवाल ने जनसूचना अधिकारी जिलाधिकारी, मुरादाबाद को आवेदन पत्र देकर जानकारी चाही थी कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों, आढ़त व गोदामों पर तोल हेतु प्रयुक्त बांट एवं तराजू की जांच एवं जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी। परन्तु विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही थी।