लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने श्री कुलदीप कुमार वाष्र्णेय द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम्भल पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
सम्भल निवासी श्री कुलदीप कुमार वाष्र्णेय ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल को आवेदन-पत्र देकर जिला सम्भल में झोलाछाप चिकित्सकों के विरूद्ध नियम के तहत की गयी कार्यवाही एवं किसी चिकित्सक द्वारा अवैध क्लीनिक के संचालन का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही आदि से सम्बन्धित सूचना मांगी थी। परन्तु विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही थी।
आयोग की सुनवाई में मुख्यचिकित्साधिकारी सम्भल डा0 अनिता सिंह आयोग में उपस्थित हुयी। उन्होंने बताया कि 38 झोलाछाप चिकित्सको द्वारा अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन किया जा रहा था। इन सभी चिकित्सको के विरूद्ध सम्बन्धित थानों में (इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत) एफआईआर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है, और उनकी क्लीनिक को बन्द करा दिया गया है।