23 अप्रैल को 17वीं लोकसभा चुनने के लिए 15 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के मतदाताओं के लिए गाइडलाइन्स जारी करके वोटिंग के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बताया है कि वोटिंग के दौरान फोन, सिगरेट, बंदूक और कैमरा का इस्तेमाल करने पर जेल हो सकती है।
क्या नहीं करें
- वोट के बदले पैसा लेना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है।
- किसी और की जगह आप वोट ना डाले। ऐसा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
- ईवीएम और वीवीपैट मशीन को नुकसान ना पहुंचाएं।
- वोटिंग करवा रही चुनाव आयोग की टीम को परेशान करने पर जेल में जाना पड़ सकता है।
- पोलिंग बूथ के आस-पास गंदगी ना फैलाएं।
क्या करें
- लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इतंजार करें।
- पोलिंग बूथ पर शांति बनाए रखें।
- वोट डालने से पहले आईडी दिखाएं।
- पोलिंग टीम का सहयोग करें।
- वोट डालते ही तुरंत पोलिंग बूथ से बाहर आ जाएं।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए 1950 नंबर से हेल्पलाइन भी जारी की है। वोटिंग से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आने पर इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है।