लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए राज्य सरकार की ओर से 08.60 रुपये प्रति कुंतल की दर से देय अतिरिक्त सहायता के लिए आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि 602 करोड़ रुपये के सापेक्ष 50 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2014-15 के लिए निर्धारित गन्ने के ‘‘राज्य परामर्शित मूल्य(एस0ए.पी0)‘‘ की प्रथम किश्त, अगेती प्रजाति के लिए 250 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजाति के लिए 240 रुपये प्रति कुंतल एवं अनुपयुक्त घोषित प्रजाति के लिए 235 रुपये प्रति कुंतल की दर से पूर्ण भुगतान, दिनांक 15 जुलाई, 2015 तक अथवा उससे पूर्व गन्ना किसानों को कर दिया जायेगा एवं गन्ना आयुक्त द्वारा प्रथम किश्त के भुगतान कर दिए जाने की पुष्टि के उपरान्त शासन ने यह धनराशि अतिरिक्त सहायता के लिए स्वीकृत की है। इस संबंध में चीनी उद्योग विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।