लखनऊ: राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (तेईसवां संशोधन) नियमावली-2015 प्रभावी कर दी है। प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर द्वारा इस संबंध मे अधिसूचना जारी कर दी गई है।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार फैक्टरी का अध्यासी खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य जिसे अब उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से कमीशन देगा, जिसमें से 75 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और 25 प्रतिशत परिषद को देय होगा। पेराई सीजन 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर देय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) के तीन प्रतिशत के स्थान पर दो रुपये प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।