लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्यु-उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित की गयी है। जिसके माध्यम से पात्र निराश्रित महिला को रुपये 500 प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 27.46 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
निदेशक महिला कल्याण श्री मनोज राय ने बताया कि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ वो महिला ले सकती है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हो तथा उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो व उनकी पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपयें से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।