लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशों के क्रम मंे राज्य में विभिन्न विकास विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बैंक वित्त पोषक योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन में बैंकों/बीमा कम्पनियों से आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 के तत्वावधान में ‘मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्पलाइन’ स्थापित की जा रही है।
इस हेल्पलाइन का उद्घाटन मुख्यमंत्री शीघ्र ही करेंगे। हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराने हेतु एक टोल फ्री नम्बर-1520 आवंटित किया जा चुका है। यह जानकारी आज यहां राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी।
प्रवक्ता ने कहा कि बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलम्ब होने की दशा में इनका निस्तारण हेल्पलाइन के माध्यम से कराने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बैंक वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित आवेदनपत्रों का जनपदवार विस्तृत विवरण, जैसे लाभार्थी का नाम, पता, बैंक/बैंक शाखा का नाम आदि दर्शाते हुए संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दिया जाए। इसी प्रकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों को आ रही कठिनाइयों का विवरण भी उपलब्ध करा दिया जाए।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए प्रारूप पर तत्सम्बन्धी सूचना, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ को प्रत्येक माह की समाप्ति पर नियमित रूप से अपडेट कर अगले माह की 7 तारीख तक ई-मेल कपतमबजवतहमदमतंसण्कप/िहउंपसण् बवउ पर प्रेषित करायी जाए, ताकि सम्बन्धित बैंकों/बीमा कम्पनियों से मामला टेक-अप किया जा सके।