पटना: शराब नहीं मिलने के कारण बीमार हो चुके लोगों को सरकार ने बृहस्पतिवार को थोड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर ऐसे लोगों के लिए दारू को दवा के रुप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। वैसे दवा के रूप में भी इसका प्रयोग सप्ताह में केवल एक बोतल ही किया जा सकता है।
अधिसूचना के अनुसार ऐसे लोग जो शराब के गंभीर लती हैं और अब अचानक शराब नहीं मिलने के कारण बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर सीमित मात्रा में शराब उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को हर दो सप्ताह में शराब की दो बोतल दी जाए। दरअसल राज्य में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे मरीजों की हालत शराब नहीं मिलने से लगातार बिगड़ती जा रही है।
डॉक्टरों का एक तबका भी यह मान रहा है कि पीने की लत अचानक नहीं छूटेगी। सरकार ने स्पेशल परमिट निर्गत करने का फैसला तो लिया है लेकिन यह उन्हीं को मिलेगा जो नशा मुक्ति केंद्र में शराब संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए कम से कम तीन दिन भर्ती हो चुके होंगे। नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी व जिला अस्पताल के उपाधीक्षक तय करेंगे कि यह परमिट किसे दिया जाए।