लखनऊः प्रदेश के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके शस्त्र लाइसेंस एन.डी.ए.एल. पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाये हैं, वे अपने जनपद के जिला मजिस्ट्रेट या लाइसेंसिंग प्राधिकारी के माध्यम से अपने शस्त्र लाइसेंस दिनांक 31 मार्च, 2019 तक एन.डी.ए.एल. पोर्टल पर दर्ज कराकर यू0आई0एन0 (न्दपुनम प्कमदजपपिबंजपवद छनउइमत) प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें। यह जानकारी प्रदेश के गृह सचिव श्री भगवान स्वरूप ने दी।
इसके साथ ही नये नियमों के अनुसार एक लाइसेंसधारी को एक ही यू0आई0एन0 नम्बर आवंटित हो सकता है। यदि किसी शस्त्र लाइसेंस धारी को एक से ज्यादा यू0आई0एन0 नम्बर प्राप्त हो गया हो, तो वह उसको एक यू0आई0एन0 नम्बर पर समेकित करने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से सुनिश्चित करा लें।
ज्ञातव्य है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयुध नियम, 2016 में संशोधन करते हुए आयुध नियम, 2016 के नियम-15 के उप नियम (2) व (4) के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान में अनुरक्षण एवं अनुज्ञप्तियों का समेकन के संबंध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि 01.04.2018 से बढ़ाकर 01.04.2019 कर दी गयी है और 01, अप्रैल, 2019 से विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अविधिमान्य (Invalid) समझी जायेगी।