लखनऊ: चतुर्थ चरण में 18 जिलों के 13 लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या-2,41,07,084 (दो करोड़ इकतालिस लाख सात हजार चैरासी )।
- पुरूष मतदाताओं की संख्या- 1,30,83,421 (एक करोड़ तीस लाख तिरासी हजार चार सौ इक्कीस), महिला मतदाताओं की संख्या- 1,10,22,629 (एक करोड़ दस लाख बाइस हजार छः सौ उन्तीस) तथा थर्ड जेन्डर की संख्या- 1,034 है।
- मतदान का समय प्रातः 07ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक।
- उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या- 21,88,558
- कानपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं की संख्या- 16,31,296
- मतदान केन्द्रों की संख्या- 17,011
- मतदेय स्थलों की संख्या- 27,516
- कुल प्रत्याशियों की संख्या-152, जिसमें (27) शाहजहाॅपुर में 14, (28) खीरी में 15, (31) हरदोई में 11, (32) मिश्रिख में 13, (33) उन्नाव में 09, (40) फर्रूखाबाद में 09, (41) इटावा में 13, (42) कन्नौज में 10, (43) कानपुर में 14 (44) अकबरपुर में 14, (45) जालौन में 05, (46) झाॅसी में 11 तथा (47) हमीरपुर में 14 प्रत्याशी हैं।
- महिला प्रत्याशियों की संख्या-18
- चतुर्थ चरण में प्रमुख रूप से बी0जे0पी0 के 13 प्रत्याशी, कांग्रेस-12, बी0एस0पी0-06, एस0पी0-07, सी0पी0आई0-02 तथा शेष अन्य एवं निर्दलीय प्रत्याशी हैं।
- क्रिटिकल मतदेय स्थलों की संख्या-4014
- मतदेय स्थलों की संख्या जहां कैमरे लगाये गये हैं- (1) डिजिटल कैमरों की संख्या-2829 (2) वीडियो कैमरों की संख्या-1027 तथा (3) वेब कास्टिंग-2824
- माइक्रो आबजर्वर की संख्या-3,459
- मतदान कार्य में प्रयोग की जाने वाली ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की संख्या (आरक्षित सहित)-बैलट यूनिट (BU) 32,766, कन्ट्रोल यूनिट (CU) 32,449 तथा वी0वी0पैट (VVPAT) 34,496
- इस बार शत प्रतिशत मतदेय स्थलों पर वी0वी0पैट का प्रयोग किया जाएगा।
- सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या- 2298, जोनल मजिस्ट्रेट – 293, स्टैटिक मजिस्ट्रेट-308
- सामान्य प्रेक्षक की संख्या-13, पुलिस प्रेक्षक-07, व्यय प्रेक्षक-13, सहायक व्यय प्रेक्षक-67 की तैनाती।
- मतदान कार्य में लगे कार्मिकों की संख्या-1,18,578
- मतदान कार्य में लगे वाहनों की संख्या- हल्के वाहन- 5042 तथा भारी वाहन-6265
- स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्द्धसैनिक बल एवं पीएसी की तैनाती की गयी है।
- 29 अप्रैल को मतदान वाले जिलांे में निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश के अलावा कारखाने, सभी वाणिज्यिक अधिष्ठान एवं दुकानें बंद रहेंगी।