नई दिल्ली: पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड – 19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों / कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा / अनुग्रह प्रदान करेंगे:
श्रेणी | मुआवजा/अनुग्रह की राशि (रू.) |
पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारी | 50.00 लाख |
अन्य संविदा श्रमिक | 50.00 लाख |
पोर्ट संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड – 19 संक्रमण के कारण जीवन के जोखिम को कवर करने के लिए मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की गई है। पोर्ट के चेयरमैन मुआवजे/अनुग्रह के दावों / भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने और कोविड – 19 से मृत्यु होने का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह क्षतिपूर्ति केवल कोविड – 19 महामारी के लिए मान्य है और यह 30.09.2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।