लखनऊः महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध मानव तस्करी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा कड़े कदम उठाये गये है। प्रदेश में मानव तस्करी की घटनाओं पर कड़ाई से रोक थाम हेतु 11 जनपदों में स्थित एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (Anti Human Trafficking Units, AHTUs) को थाने के रूप मे अधिसूचित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि यह जनपद क्रमशः मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई एवं श्रावस्ती है।
श्री पण्डा ने बताया कि उपरोक्त 11 जिलों की एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिटों पर मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के पंजीकरण, उनकी विवेचना एवं तद्नुसार आगे की वांछित वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा। उन्हांेने बताया कि यह कार्यवाही जिले पर स्थित पुलिस थानों पर इस दिशा मे की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त होगी।
उल्लेखनीय है कि एक इसी माह 12 जनपदों क्रमशः मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत नगर एवं शाहजहांपुर में स्थित एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिट्स को थाने के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।
श्री पण्डा ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 35 एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। शासन के उक्त निर्णय से इस प्रकार इस माह कुल 23 इकाइयां थाने के रूप में अधिसूचित की गयी है जबकि 12 इकाइयां पहले से ही यह कार्य कर रहीं हैं। उन्हांेने बताया कि इस प्रकार अब प्रदेश की सभी 35 एण्टी ह्यूमन टैªफिकिंग यूनिट्स थाने के रूप में अधिसूचित@स्थापित हो चुकी हैं। मानव तस्करी की रोकथाम के लिये यह इकाइयां और अधिक सशक्त ढंग से कार्य करते हुए इन अपराधों की कड़ाई से रोकथाम करेंगी।