लखनऊ: राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की आॅनलाइन लाटरी हेतु आवेदन 05 से 20 जुलाई 2019 तक करने की व्यवस्था की है। यह जानकारी देते हुए अपर शिक्षा निदेशक श्रीमती ललिता प्रदीप ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
श्रीमती ललिता प्रदीप ने बताया कि योजना का अधिक से अधिक लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसलिए आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया को खोले जाने का निर्णय लिया गया है। शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं उन्हें लाॅक करने की अंतिम तिथि 05 जुलाई से 22 जुलाई तक है। उन्होंने बताया कि लाटरी निकालने की तिथि 25 जुलाई 2019 निर्धारित है।
इसी प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है।