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पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा

उत्तर प्रदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्याज माफी योजना-2021 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 02 सितंबर 2021 कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से दिनांक 03 मार्च 2021 से ब्याज माफी योजना-2021 लागू की गई है। ब्याज माफी योजना 03 मार्च 2021 से तीन माह की अवधि तक के लिए लागू की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 02 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ब्याज माफी योजना के परिणामस्वरुप व्यापारियों को सम्पूर्ण ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त होगा।
अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर विभाग, श्री संजीव मित्तल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि व्याज माफी योजना-2021 के तहत व्यापारियों द्वारा मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड में छूट प्रदान की गई है। पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता हेतु प्रत्येक लोकेशन पर ‘‘हेल्प डेस्क‘‘ उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के छोटे व्यापारियों के लिए बकाया ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी की व्यवस्था की गई है। ब्याज माफी योजना-2021 में बड़े व्यापारियों के लिए भी आकर्षक योजना है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2021 के तहत जहां 10 लाख रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर ब्याज/अर्थदण्ड की शतदृप्रतिशत माफी रहेगी, वहीं 10 लाख रुपए से 01 करोड़ रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार 01 करोड़ रुपए से 05 करोड़ रूपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 50 प्रतिशत तथा 05 करोड़ रुपए से अधिक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा संपूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज का 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

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