उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम-2011 के अधीन अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में रिक्त 04 सदस्यों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इन रिक्त सदस्य पद हेतु योग्यता इस प्रकार निर्धारित की गई है।
नगर विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता के लिए ‘‘सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास नगर पालिका प्रशासन, वित्त और लेखा, शहर सम्पत्तियों का मूल्याँकन, नगर पालिका विधियों सहित राज्य विधियों या सिविल अभियंत्रण के क्षेत्र में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित ज्ञान और अनुभव हो और सुसंगत क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव अवश्य हो और कम से कम राज्य सरकार में सचिव अथवा उसके समकक्ष पद अवश्य धारित किया हो।’’
अधिनियम के अनुसार अपने पद ग्रहण के दिनांक से बोर्ड के सदस्य 05 वर्ष की अवधि के लिये पद धारित करेंगे परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सदस्य कोई पद धारित नहीं करेगें। वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा।
आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से एक माह के भीतर ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पंजीकृत डाक से अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के नाम से या नगर विकास विभाग की ई-मेल-ंबेनकण्नच/हउंपसण्बवउ पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व में जिन अधिकारियों द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 03.10.2019 के क्रम में निर्धारित समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।